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गुरुवार, 20 मई 2021

ब्रेकिंग न्यूज:-- खनिज विभाग की अनुमति के जगह, सरपंच की अनुमति ,खुलेआम राजस्व की चोरी, प्रशासनिक निर्देश की उड़ रही धज्जिया, विभाग ने कार्य को बताया अवैध, पढ़े पूरी खबर ....

छत्तीसगढ़:--- जांजगीर चांपा 20 मई 2021 जिले में संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन जिला प्रशासन द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन कोरोना काल के दौरान घोषित कंटेनमेंट जोन को अवैध काम करने वाले लोग अवसर मानते हुए खुलेआम नियम विरुद्ध कार्य को अंजाम दे रहे हैं इसका ताजा उदाहरण सक्ती ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत पोरथा में आप देख सकते हैं, जहां बिना अनुमति मिट्टी, मुरुम एवं पत्थर का परिवहन किया जा रहा है।


आपको बता दें NH-49 नेशनल हाईवे के निर्माणाधीन सड़क के लिए किया जा रहा है। इस कार्य को करने के लिए पोरथा में किसी भी प्रकार की खनन सम्बंधित विभागीय अनुमति नहीं ली गई है, ना ही कार्य के दौरान कोरोनाकॉल का पालन किया जा रहा है दोनों निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।इस अवैध कार्य की जानकारी होने पर मीडिया टीम द्वारा मौके पर कार्य कर रहे लोगों का पक्ष जानने पर उन्होंने विभागीय अनुमति नही होने तथा सरपंच की अनुमति होने की बात कही, जिसके बाद ग्राम पंचायत पोरथा के सरपंच द्वारा दिए बिना पंचायत प्रस्ताव के दिए अनुमति को वैध बताते हुए कार्य करना बताया। वहीं इस मामले पर ग्राम पंचायत पोरथा के सरपंच पति श्याम राठौर द्वारा परिवहन संबंधी अनुमति देने की बात को नकारते हुए कार्य को अवैध बताया।इस मामले में जिला खनिज अधिकारी एन के सूर से जानकारी हेतु मोबाईल लगाया गया लेकिन मोबाईल रिसीव नही होने पर सहायक जिला खनिज अधिकारी सोनी से जानकारी चाहने पर उन्होंने किसी भी प्रकार की उक्त खनन एवं परिवहन संबंधी अनुमति नहीं होने की जानकारी देते हुए खनन कार्य को अवैध बताते हुए विभागीय माइनिंग इंस्पेक्टर को सूचित करने एवं तत्काल मौके पर नही पहुचने की असमर्थता जाहिर करते हुए संबंधित थाना प्रभारी एवं तहसीलदार को सूचित करने का सुझाव दिए।उल्लेखनीय है नेशनल हाईवे NH-49 का यह कार्य रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद को करने का ठेका प्राप्त है। वही इस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर बृजेश यादव के बताए अनुसार इस कार्य को करने के लिए खरसिया के ठेकेदार सुभाष अग्रवाल को ठेके पर कार्य दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है इस तरह के अवैध कार्य को करने के दौरान ठेकेदार के संबंधित कर्मचारियों के द्वारा गांव के लोगों को सड़क निर्माण का कार्य शासकीय कार्य होना बताकर खुलेआम नियम विपरीत लाभ लिया जा रहा है हलाकि सड़क सरकार की है कहीं निमार्ण की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, ऐसे कार्यों से राजस्व की हानि हो रही है साथ ही विभागीय अनुमति के सारे नियम और निर्देशों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ रही है।


स्थानीय लोगों के मुताबिक ऐसे कार्यों पर प्रशासनिक अधिकारियों का भी संरक्षण ठेकेदारों को मिल रहा है जिसका कारण है बिना भय के ऐसे कार्यों को किया जा रहा है।खनिज संपदा की चोरी की शिकायत पर पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को जानकारी होने पर संबंधित थाना के स्टाफ मौके पर पहुंचे कार्य संबंधी जानकारी लिए जिस पर पुलिस वालों को भी ठेकेदार के लोग भ्रामक जानकारी देते हुए कार्य को वैध बताया वहीं इस मामले पर सक्ति एसडीएम को मोबाइल द्वारा संपर्क करने के बाद भी फोन रिसीव नहीं होने के कारण शक्ति अनुभाग के नायब तहसीलदार शिव डनसेना से जानकारी देते हुए प्रशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रतिक्रिया चाही गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी आपके द्वारा प्राप्त हो रही है। तत्काल हवा में उड़कर नहीं जा सकते हमारे द्वारा अभी इस सन्दर्भ में कोई जांच नहीं की गई है इसलिए किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकता कल मौका जांच किया जाएगा उसके बाद स्पष्ट होगा कि कार्य वैध है या अवैध है।उक्त मामले में एक बात तो स्पष्ट है बिना अनुमति कार्य करने वालों की मनमानी शक्ति क्षेत्र में खुलेआम चल रही है इसे प्रशासन का संरक्षण नहीं माना जाए तो क्या है आपको बता दें किसी भी मिट्टी मुरूम या गौण खनिज की उत्खनन पूर्व अनुमति और परिवहन के दौरान अभिवहन पास अनिवार्य है लेकिन इस खनन को लेकर ठेकेदार सुभाष अग्रवाल के कर्मचारियों द्वारा इस प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए प्रशासन के नियमों को ठेंगा दिखाकर धारा 144 के बावजूद सड़क निर्माण को सरकारी कार्य बता कर भ्रमित करते हुए खुलेआम चोरी के इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है जबकि खनन संबंधित अनुमति के लिए एकमात्र जिला कलेक्टर अधिकृत होता है।

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