अंकिरा/जशपुर:--- मंगलवार की शाम को कलेक्टर महादेव कावरे ने आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन में और छूट दी है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अब शहर में दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रह सकती है। नए आदेश में ठेले, खोमचे और सैलून को खेालने की अनुमति अभी नहीं दी गई है।
शादियों की अनुमति दिए जाने को लेकर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। अब 10 लोगों के शामिल होने की शर्त के साथ एसडीएम शादियों की अनुमति दे सकेंगे, पर अनुमति के बाद भी शादियों के शामिल होने वाले लोगों का 3 दिन के भीतर का कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। इससे पहले सोमवार की रात को कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कपड़ा दुकान, ज्वेलरी शॉप, जूता चप्पल व बर्तन दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई थी। कुल मिलाकर अब जिले में किराना, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिपेयरिंग व मोबाइल शॉप, प्लंबिंग, कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, फल व सब्जी की दुकान सहित तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति जारी हो चुकी है। सिर्फ सैलून व ठेलों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने जारी आदेश में साफ कहा है कि सभी दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग जरूरी है। यदि किसी दुकान संचालन द्वारा नियमों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो दुकान एक महीने के लिए सील कर दी जाएगी।
होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे पर बैठकर खाने की छूट नहीं
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में आज से होटल व रेस्टोरेंट काे खोलने की अनुमति दे दी गई है। पर होटलों से सिर्फ पार्सल दिए जाएंगे। बैठाकर खिलाने की छूट नहीं दी गई है। हाेटल संचालन में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है।
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