अंकिरा:---जशपुर जिले में कॉरोना का कहर थम ने का नाम नहीं ले रहा है एक बार फिर से आज जशपुर कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है , छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन के अनुसार जशपुर दिनांक 04.05.2021 आदेश प्रसारित किए गए हैं , वर्तमान में कोविड 19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन परिष्टियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में एक बार फिर से सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित क्या जाना आवश्यक हो गयी है, तथा कॉविड 19 का पालन करना अनिवार्य होगा , इसके साथ साथ विवाह की नयी अनुमति भी जारी नहीं होगी, अत दंड प्रक्रिया संहिता 9173 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनयम 2005 की धारा 34 सहपतिथ किया गया है ,
तथा जशपुर जिले में कॉविड 19 के संक्रमण रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले जगह तालाब नदी नाला कुआं हैंडपंप डभरी इत्यादि में स्नान करने पर कलेक्टर ने प्रतिबंध लगाई है संक्रमित व्यक्ति अपने होम आइसोलेशन घर में ही स्नान करना है संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक पानी की ओयस्था अपने घर वाले ही करेंगे कृषि उपकरण खाद विक्रय की समय प्रात: 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक नियत किया गया है बी. सी सखी को भी कोविड मापदंड करते हुए लेन देन की अनुमति होगी,


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