अंकिरा:--- जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 15.05.2021 रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 23.05.2021 रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है । उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों , क्लीनिक / पशु चिकित्सा एवं पेट्रोल पम्प , गैस एजेन्सी को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त मार्केट , होटल , रेस्टोरेंट , मैरिज हॉल , क्लब , स्वीमिंग पूल , सुपर मार्केट , धार्मिक स्थल , स्कूल / कॉलेज , चाय ठेला , रिसॉर्ट / पर्यटन स्थल , चाट ठेला , पान ठेला , मोबाईल शॉप , पार्क , नाई दुकान , जीम , साप्ताहिक बाजार / फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगे । स्थानीय प्रशासन एवं ठेले वाले कॉलोनियों में जाकर सब्जी , फल , राशन सामग्री , खाद्य तेल , नमक , आटा , चिकन , मटन , मछली व अण्डा " घर पहुंच सेवा " के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे । लेकिन किसी दुकान से विक्रय नहीं कर सकेंगे । शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समी मण्डी , थोक / फुटकर दुकान बंद रहेंगे . किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई शर्त के साथ फल , सब्जी , किराना सामान , इलेक्ट्रानिक सामान की आपूर्ति प्रातः 06:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक घर पहुंच सेवा ( होम डिलिवरी ) के माध्यम से कोविड -19 के मापदण्डो का पालन करते हुए किया जा सकेगा , लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जावेगा ।
कृषि कार्य , बीज , खाद , कृषि यंत्र एवं कृषि यंत्र मरम्मत दुकान खुलेगा । खाद गोदाम में अनलोडिंग का
कार्य रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00
बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी । कृषि
उपकरण , खाद विक्रय का रामय
प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00
बजे तक नियत किया जाता है । कोरियर सर्विस ,
ई - कार्गस चालू रहेगा । इलेक्ट्रीसीयन ,
प्लंबर , घरों में जाकर ए.सी. , कूलर , पंखा , सेनेटरी फिटिंग आदि कार्य कर सकेंगे । आटा
चक्की की दुकाने प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00
बजे तक खुली रहेगी । दुग्ध वितरण , तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में
वितरण की समयावधि प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00
बजे तक एवं सायं 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही होगी । साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी
दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल
डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल
दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने
हेतु प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00
बजे तक एवं संध्या 06:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । जशपुर जिले में संचालित
शासकीय उचित मुल्य की दुकान प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक टोकन सिस्टम से
नियमित रूप से संचालित होगी । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान
के सामने रस्सी / बांस / बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा । दुकान संचालक को मास्क
एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ
ही साथ 02 गज की दुरी बनाये रखना
अनिवार्य होगा । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का
घेरा कराना आवश्यक होगा । एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या
ऑनलाईन ऑर्डर भी ले सकेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध
करायेंगे । जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा ( नगरीय
क्षेत्र को छोड़कर ) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात्रि 09:00 बजे तक रहेगी , ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी । राष्ट्रीय
राजमार्ग , प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क
योजना , लोक निर्माण विभाग ,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , सिचाई विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि से संबंधित सभी विभागीय
कार्य के लिए कर रहे मजदुरों एवं मशीनरी वाहन को कैम्प से
कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी । मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में
रहना होगा । औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite
) मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते
हुए उद्योगो के संचालन एवं निर्माण कार्यो की अनुमति होगी । उक्त अवधि के दौरान
सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराव दुकाने बंद रहेगी । सभी धार्मिक ,
सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए
पूर्णतः बंद रहेंगे । उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय /
शासकीय सार्वजनिक / अर्द्ध - सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि
ए.टी.एम. , टेलीकॉम , स्वास्थ्य विभाग , पुलिस विभाग , कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग , मनरेगा कार्य , खाद्य सामग्री के थोक
परिवहन , धान मिलिंग , कृषि कार्य हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त
गतिविधियाँ बंद रहेगी । पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ ( टोकन सिस्टम ) सायंकाल 05:00
बजे तक कार्य कर सकेंगे । उपरोक्त अवधि के
दौरान को - मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट
देते हुए बैंकों को हब - बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य करने
की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक / शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी । बैंक / पोस्ट ऑफिस
कार्यालयीन कार्य 50 प्रतिशत कर्मचारियों के
साथ ( ग्राहक सेवा नहीं ) एवं ए.टी.एम. में पैसे डालने हेतु खुले रहेंगे ।
ए.टी.एम. में कोविड -19 के मापदण्ड का पालन कराने
की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी । उपरोक्त अवधि के दौरान केवल
ए.टी.एम. कैश रि - फिलिंग , मेडिकल इक्विपमेंट ,
मेडिसिन , पेट्रोल / डीजल पंप , एल.पी.जी. , पी.डी.एस. / केरोसीन
वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन - देन , उद्योगों एवं व्यवसायिक लेन - देन / श्रमिकों के भुगतान ,
मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन
उत्पादक , शासकीय लेन - देन ,
निविदा , अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी
प्रकार के सामान्य लेन - देन की अनुमति नहीं होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित
व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे । मृत्यु दावा राशि ,
परिपक्वता राशि , बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु बीमा
कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि
इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी । मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क प्राग होम द्वारा कार्य संपादित करेगें । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें । 31 . 32 . यह आदेश कलेक्टर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा । अन्य शासकीय कार्यालय अपने अत्यावश्यक कार्यालयीन कार्य व इमरजेंसी सेवा के लिए खुलेंगी लेकिन आम जनता के लिए नहीं खोला जावेगा । अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी । विवाह की नयी अनुमति जारी नहीं होगी । पूर्व में जारी वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ( 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस ) तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय - समय पर हाथ धोना / सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा । राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । जिले में रविवार पूर्ण लॉकडाउन होगा ( केवल अस्पताल , पेट्रोल पम्प , दवा दुकान , होम डिलिवरी सेवाएँ को छोड़कर ) । उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी







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