प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षिका जयमीला लकड़ा द्वारा विद्यालयीन समय का नियमित पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही, वे नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार-प्रसार करती पाई गईं, और उनका एक डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह आचरण एक शासकीय सेवक की गरिमा के विपरीत माना गया है।
जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर शिक्षिका को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 व 07 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। इसके चलते उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान जयमीला लकड़ा का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवकों से अपेक्षित नैतिकता और उत्तरदायित्व का पालन न करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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