सूरजपुर रिपोर्टर:-- रामानुजनगर क्षेत्र की एक किशोरी के साथ गैगरेप के बाद उसकी अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म करने और फिर 62 हजार रुपए में बेचने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को बीस-बीस साल व एक को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार किशोरी का परिचय आरोपी श्रीराम से था। 2014 में पीड़िता अपने घर जा रही थी, इसी दौरान श्रीराम अपने साढ़ू खच्चू के साथ मोटर साइकिल में आया और पीड़िता को घर छोड़ने की बात कहकर साथ ले गया।
रास्ते में दोनों ने पीड़िता के साथ अनाचार किया और अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता की अश्लील फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ट्रेन में बैठाकर अनूपपुर-ग्वालियर होते हुए शिवपुरी मध्यप्रदेश घूमने जाने का बहाना कर ले गए। जहां दोनों ने पीड़िता के साथ अनाचार किया। इसके बाद आरोपी रघुबीर ने 62 हजार रुपए देकर पीड़िता को उनसे खरीद लिया। रघुबीर ग्राम मचा-पोहरी शिवपुरी मध्यप्रदेश ले गया और अपने बेटे कुमेर की पत्नी बनाकर घर में रख जबरन काम करवाया। इस बीच पीड़िता ने 1 बच्चे को जन्म दिया। पीड़िता मौका देखकर वहां से भागकर अपने घर पहुंची और पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रघुबीर की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में 3 आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। रंजू राऊत राय अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को 20-20 साल व एक आरोपी खच्चू को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
