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मंगलवार, 22 जून 2021

30 तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो कटेगा दोगुना टीडीएस, पढ़िए और जानिए पूरी खबर

आयकर विभाग एक जुलाई से टीडीएस और टीसीएस के नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसके अनुसार 30 जून तक जिन लोगों ने पहले क्वार्टर ईयर का टैक्स जमा नहीं किया उनसे दोगुना टैक्स लिया जा जाएगा। इसमें सभी वर्ग के लोग यानी व्यक्तिगत टैक्स देने वाले, फर्म, प्रोफेशनल, शासकीय संस्थान आदि सभी शामिल हैं। इस नियम से सबसे अधिक प्रभाव टीडीएस काटने के बाद भी जमा नहीं करने वाले अधिकारी या कर्मचारी और दो साल से रिटर्न फाइल जमा नहीं करने वाले लोग होंगे। उन्हें नया पंजीयन भी करना होगा। नया पोर्टल लांच किया है। इसमें सभी लोगों को पंजीयन भी करना होगा।

आप भी जानिए... कटने वाले टीडीएस के बारे में

फर्म : आयकर की छूट की सीमा पार करने वाले फर्मों पर कुल भुगतान की राशि का 2 फीसदी टैक्स काटा जाता है।
व्यक्तिगत: व्यक्तिगत काम करने वालों से अब तक कुल भुगतान की एक फीसदी राशि ही टीडीएस के रूप में काटी जाती है।
प्रोफेशनल्स: इसमें अधिवक्ता, सलाहकार, डॉक्टर, अनुबंध में काम करने वाले, कलाकारों से भुगतान की 10% राशि काटी जाती है।
पीएफ : फिक्स डिपॉजिट या इसी तरह की राशि में बैंक से 40 हजार अधिक ब्याज मिलता है तो टीडीएस काटी जाएगी।
10 करोड़ से अधिक टर्न ओवर तो परचेस में भी टैक्स

सीए के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले उद्योगों और फर्म्स पर पहले सिर्फ सेल करने पर यानी समान बेचने पर टैक्स लगता था। इस बार इसमें और संशोधन किया है। इसके अनुसार इस बार से 10 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वालों को परचेस में भी यानी सामान खरीदने पर भी टैक्स देना होगा। 50 लाख से अधिक की खरीदी पर 0.1% टीसीएस काटा जाएगा। इस तरह खरीदी और बिक्री दोनों में अब टैक्स काटी जाएगी। इससे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

30 सितंबर तक ही कर सकते हैं रिटर्न फाइल

लॉकडाउन की वजह से करीब दो महीने के तक आयकर के दफ्तर में काम काज प्रभावित रहा है। इस दौरान एकांतर क्रम में अधिकारी दफ्तर आते रहे और बहुत जरूरी काम पूरा करते रहे। साथ ही विभाग ने नया पोर्टल लांच किया है। इसमें पंजीयन में दिक्कतें हो रही हैं। इसे देखते हुए रिटर्न फाइल जमा करने की तिथि में एक महीने की वृद्धि की गई है। पहले 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल जमा करने की आखिरी तिथि होती थी, इस बार इसकी तिथि में 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। पिछले साल भी अगस्त तक रिटर्न जमा करने की तिथि बढ़ाई गई थी।

हर आयकर दाताओं को कराना होगा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन

आयकर विभाग ने एक नया पोर्टल लॉच किया है। इस पोर्टल में हर किसी आयकर दाता को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए ही टैक्स से जुड़ी सभी जानकारियों टीडीएस का अपडेट जारी किया जाएगा। जिन्होंने पूर्व में पंजीयन कराया है, उन्हें भी इस नए पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आयकर विभाग ने इसे लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है।



50 हजार से अधिक का टीडीएस कटा तो 5 %टैक्स

प्रोफेशल्स, फर्म या व्यक्तिगत तौर पर काम करने वाले ऐसे लोग जिनका वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 हजार से अधिक टीडीएस कटा है, उन्हें कम से कम 5 फीसदी टैक्स तो देना ही होगा। उन्होंने समय पर टीटीएस जमा नहीं किया है तो यह राशि डबल यानी 10 फीसदी तक हो सकती है। अभी सभी करदाताओं के खातों की जानकारी ली जा रही है। फिलहाल वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में हुए लेन-देन का आकंलन किया जा रहा है। टैक्स कम होने पर रिकवरी की जाएगी। आयकर विभाग ने इसे लेकर नियम तय कर दिए हैं।

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