जशपुर/अंकिरा:-- कोरोना गाइडलाइन अनुसार कलेक्टर
महादेव कावरे ने जिले को आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने कहा
कि वर्तमान में कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या
में कमी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से भी केस आ रहे हैं।
ऐसे में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाने की जरूरत है।
कलेक्टर के आदेश में जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 जून की सुबह 6 बजे से आगामी आदेश तक कंटेनमेंट
जोन घोषित किया है। इस अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी।
जशपुर अब भी कंटेनमेंट जोन, मिली थोड़ी छूट पर इन सुविधाओं पर लगा रखी है रोक
{सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
{स्वीमिंग
पूल, सिनेमा होटल, साप्ताहिक बाजार, पार्क, रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, स्कूल एवं काॅलेज बंद रहेंगे।
{छात्रावास
में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी।
{शासन से
अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक
गतिविधियां बंद रहेगी।
{देशी-विदेशी
मदिरा की फुटकर दुकानों में खरीदी-बिक्री की अनुमति 6 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। कोविड-19 के सभी मापदंड, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का पालन करना होगा।
{कोविड-19 के मापदण्ड का पालन करते हुए 100 प्रतिशत
कर्मचारियों के साथ सभी कार्यालय खुलेंगे।
{टेलिकॉम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की
अनुमति पूर्ववत रहेगी।
{ दशगात्र
हेतु 20 व्यक्तियों तथा वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में 50 व्यक्ति को शामिल होने की छूट होगी पर उन्हें कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर हाथ
धोना, सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा।
{मृतक के
अंतिम संस्कार के लिए 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति होगी।
{होटल एवं
रेस्टोरेंट्स कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए
खोले जाएंगे। पार्सल,टेक-अवे,होम डिलीवरी का समय रात्रि 10ः बजे तक रहेगा। जिम खोलने की
अनुमति होगी।
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