ब्रेकिंग न्यूज:---सब्जी विक्रेता, कोटवार, सचिव भी फ्रंट लाइन वर्कर, और भी जो सरकार के बनाये गाइडलाइंस के अनुरूप हो वह भी ...... जानिए इसके फायदे......पढ़िए पूरी खबर - LSDNEWS: आवाज से अंजाम तक

LSDNEWS: आवाज से अंजाम तक

छिपाएंगे नही छापेंगे-आवाज से अंजाम तक

BREKING NEWS

आवश्यकता है

एलएसडी न्यूज में आपका स्वागत है, आपके आस पास के खबरों को साझा करने के लिए हमसे संपर्क करे 9111361036

Well Come

Well Come

मंगलवार, 11 मई 2021

ब्रेकिंग न्यूज:---सब्जी विक्रेता, कोटवार, सचिव भी फ्रंट लाइन वर्कर, और भी जो सरकार के बनाये गाइडलाइंस के अनुरूप हो वह भी ...... जानिए इसके फायदे......पढ़िए पूरी खबर



डेस्क रिपोर्ट:---- राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में टीको का आवंटन का अनुपात निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत फ्रंट लाइन वर्कर के लिए कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत तय किया है। इसी प्रकार अंत्योदय राशन कार्ड , निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड व निःशक्त जन राशनकार्डधारियों के लिए शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 15 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 12 प्रतिशत, बीपीएल राशनकार्डधारियों के लिए शेष 80 प्रतिशत, वैक्सीन डोज का 65 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 52 प्रतिशत, एवं एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों के लिए शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 16 प्रतिशत तय की गई है।

कलेक्टर महादेव कावरे ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया है, जिसमें राज्य के वकीलों और पत्रकारों तथा उनके इमिडियेट परिजनों को भी फ्रंटलाइन वर्कर के समान ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार फ्रंट लाइन वर्कर की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है, उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, जिन्हें हृदय रोग, मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल एवं थेलेसिमिया, कैंसर, एड्स जैसे बीमारियां है। उन्हें शामिल किया है। साथ ही भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस एवं ट्रक के ड्राइवर व कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव व पंचायतकर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक व विक्रेता, इंस्टीट्यूशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार व पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं। इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी शामिल है।
पहचान के लिए भी गाइडलाइन जारी
स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियों की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत अंत्योदय, निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन एवं बीपीएल श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान केवल उनके राशन कार्ड के द्वारा ही की जाएगी। अन्य पहचान पत्र के द्वारा नही की जाएगी। इसी प्रकार एपीएल श्रेणी के हितग्राहियों की पहचान उनके राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसे कोई एक पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी। कोमार्बिडिटी वाले व्यक्तियों के पहचान के लिए राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसी एक पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र भी अनिवार्य होगा। साथ ही फ्रंट लाईन वर्कर श्रेणी वालो को राशनकार्ड, वोटर आईडी , आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसे किसी एक पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाणपत्र भी लाना होगा।

लोकप्रिय पोस्ट