अंकिरा:--- कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शादी के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगने के बाद भी महिला सरपंच को अपने घर में शादी का आयोजन करना भारी पड़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40,1 के तहत पद से बर्खास्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस थमा दिया है, वहीं मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई भी चल रही है। मामला कुनकुरी तहसील के ग्राम पंचायत कुंजारा का है। मिली जानकारी के अनुसार कुंजारा पंचायत की महिला सरपंच सनमनी पैकरा ने 14 मई को अपने घर में अपने दत्तक पुत्र बाबूलाल राम यादव पिता स्व. कालेश्वर राम यादव का विवाह रचाया था।
उन पर आरोप है कि इस वैवाहिक कार्यक्रम के लिए उन्होंने बिना प्रशासन से अनुमति लिए ही 30 से अधिक लोगों की भीड़ जुटा ली थी। एसडीएम रवि राही ने बताया इसकी शिकायत मिलने पर तहसीलदार के माध्यम से जांच कराई गई। जांच और पंचनामा रिपोर्ट में शिकायत की पुष्टि हुई है। जांच के दौरान अपने बयान में सरपंच पैकरा ने बिना अनुमति के शादी कराने की बात स्वीकार की है।
इस आधार पर मामले में कार्रवाई करते हुए सनमनी पैकरा को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत बर्खास्त करने का नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने बताया कि पंचायतीराज अधिनियम की धारा 49,21 में स्पष्ट उल्लेख है कि संक्रामक रोग की रोकथाम में शासन प्रशासन का सहयोग करना,पंचायत प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। लेकिन पद में रहते हुए शासन प्रशासन के आदेशों की जानबूझ कर अवहेलना किया जाना कर्तव्य के प्रति लापरवाही है। नोटिस में सरपंच सनमनी पैकरा को 24 मई को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने के साथ अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


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