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गुरुवार, 10 जून 2021

Jashpur Breking:-- निजी जमीन पर हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना 28 लाख में बेचे, रजिस्ट्री नहीं होने से खरीदार परेशान, पढ़िए पूरी खबर

जशपुर:-- हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी द्वारा शहर के डोंड़काचौरा में एनएच 43 के किनारे बगैर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर कॉलोनी बनाकर मकान बेच दिए गए। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीनियर एमआईजी टाइप 2 के 8 मकान एक कॉलोनी में बने हैं। जिसे खरीदारों को 28 लाख 50 हजार रुपए में बेच दिया गया है। सभी मकान बिक चुके हैं पर मकान खरीदने वाले इस मकान को खरीदकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। क्योंकि ना तो उनके मकान व जमीन की रजिस्ट्री हो पा रही है और ना ही उन्हें मकान पर आधिपत्य मिल पा रहा है।

जिस जमीन पर मकान बना है वह एक आदिवासी शिक्षक की जमीन है। मकान बनाने के पूर्व जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। पर यहां हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई और मकान तैयार कर उसे बेच भी दिया गया। जिस वक्त मकान बेचा गया उस वक्त यह नहीं बताया कि जिस जमीन पर मकान बना है वह जमीन अभी हाउसिंग बोर्ड की हुई ही नहीं है। इसका खुलासा तब हुआ जब मकान खरीदने वाले जमीन की अपने नाम से रजिस्ट्री करने के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि जमीन मालिक ने कोर्ट में केस करते हुए अब अपनी जमीन की मार्केट वैल्यू पर मुआवजे की मांग की है। इधर हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन मालिक को जिस मुआवजे की पेशकश की गई है उसकी कीमत मार्केट की कीमत से काफी कम है। यह मामला बीते दो साल से न्यायालय में लंबित है और मकान खरीदने वाले परेशान हैं।

लिपिकीय त्रुटि के कारण जमीन अिधग्रहण नहीं हो पाया

{हाउसिंग बोर्ड में एक कॉलोनी का निर्माण निजी जमीन पर कर बेच दिया गया है, खरीदार परेशान हैं, ऐसी गलती कैसे हुई
{{भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक खसरा का अधिग्रहण लिपिकीय त्रुटि के कारण नहीं हो पाया था। अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।
{कबतक हो पाएगा, दो साल से खरीदार परेशान हैं
{{मामला राजस्व न्यायालय में लंबित है। अब इसमें कितना वक्त लगेगा यह न्यायालय के ऊपर है। विभाग की ओर से मुआवजे की पेशकश की गई है।
{फिर जिन्होंने मकान खरीदा है वे कैसे मकान में रहेंगे, उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी।
{{खरीदार मकान पर अग्रिम आधिपत्य ले सकते हैं। कुछ खरीदारों ने अग्रिम आधिपत्य लेकर रहना भी शुरू कर दिया है।

बगैर रजिस्ट्री कराए क्यों लें हम मकान: खरीदार

हाउसिंग बोर्ड ने खरीदारों को अग्रिम आधिपत्य करने को कहा है। एक दो खरीदारों ने अग्रिम आधिपत्य ले भी लिया है। खरीदारों का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित है। फैसला किसके पक्ष में जाएगा यह साफ नहीं है। यदि जमीन मालिक ने केस जीत लिया तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। मकान खाली करना पड़ेगा। बदले में उन्हें सिर्फ जमा की राशि विभाग वापस करेगी। पर प्रक्रिया में विलंब होने से जो समय व पैसे बर्बाद हुए हैं उसकी हर्जाना कौन देगा।

मकान खरीदने वालों को लाखों का नुकसान

जिन्होंने मकान खरीद लिया है उन्हें हर साल लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मकान खरीदार श्वेता दुबे का कहना है कि उन्होंने लोन लेकर मकान खरीदा है। ईएमआई हर माह चुका रहे हैं और मकान अबतक नहीं मिल पाया है। दूसरे खरीदार ने बताया कि उन्होंने जितनी राशि देकर मकान को खरीदा है उतने पैसे यदि वह बैंक के सेविंग एकाउंट में भी रखते तो 3 से 7% की दर से ब्याज मिलता। दो साल में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है।

मकान हो जाएंगे खंडहर

दो साल से मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इधर मकान खाली पड़े हैं और देखरेख के अभाव में मकान अभी से जर्जर होने लगे हैं। मकान की दीवारों के रंग उड़ रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां खराब हो रही है। अब यदि उन्हें मकान मिलता भी है तो दरवाजा खिड़की सही कराने, रंग- रोगन आदि काम से अगल से एक से दो लाख रुपए लग जाएंगे।
हाउसिंग बोर्ड की यह कॉलोनी बनी निजी जमीन में।
अपने नाम से रजिस्ट्री करने के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि जमीन मालिक ने कोर्ट में केस करते हुए अब अपनी जमीन की मार्केट वैल्यू पर मुआवजे की मांग की है। इधर हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन मालिक को जिस मुआवजे की पेशकश की गई है उसकी कीमत मार्केट की कीमत से काफी कम है। यह मामला बीते दो साल से न्यायालय में लंबित है और मकान खरीदने वाले परेशान हैं।

सीधी बात शनि ध्रुव, एसडीओ, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी

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